हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, डेपुटेशन पर तैनात शिक्षक अब 2025 तक रहेंगे अपनी पोस्ट पर
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर काम कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनकी नियुक्ति की अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अब ये शिक्षक 30 सितंबर 2025 तक या नए शिक्षक की नियुक्ति होने तक वहीं कार्यरत रह सकेंगे।

चंडीगढ़। हरियाणा के स्कूलों में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कार्यरत शिक्षकों को लेकर राज्य सरकार ने अहम निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग की ओर से इस संबंध में नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें इन शिक्षकों की तैनाती की अवधि को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
सरकार ने ये फैसला उन PRTs, TGTs, PGTs, ESHMs, हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल्स (Headmasters and Principals) के लिए लिया है, जिन्हें सरकारी स्कूलों में सक्षम अधिकारियों की सहमति के बाद प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।
आदेश के मुताबिक, ऐसे सभी शिक्षक अब 30 सितंबर 2025 तक अपनी वर्तमान पोस्ट पर बने रहेंगे। हालांकि, अगर इस दौरान स्कूल में किसी भी माध्यम से नियमित शिक्षक की व्यवस्था हो जाती है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति वहीं तक मानी जाएगी – यानी जो भी स्थिति पहले आए, वही मान्य होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये निर्णय केवल उन्हीं शिक्षकों पर लागू होगा, जो अब तक अपने मौजूदा स्कूलों से कार्यमुक्त (Relieved) नहीं हुए हैं। अगर कोई शिक्षक कार्यमुक्त हो चुका है, तो उसे इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के इस फैसले को शिक्षकों के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे उन स्कूलों को भी राहत मिलेगी, जहां स्टाफ की कमी के चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।